UP निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
ऑनलाइन आवेदन गाइड 2026
eDistrict eSathi पोर्टल के माध्यम से निवास प्रमाण पत्र (Niwas Praman Patra) के लिए आवेदन कैसे करें — मूल बनाम सामान्य निवास का अंतर, Family ID, दस्तावेज़, ₹10–15 शुल्क, और NEET स्टेट कोटा से संबंध।
त्वरित उत्तर
आवेदन करें: esathi.up.gov.in → लॉगिन → "निवास प्रमाण पत्र" चुनें → मूल या सामान्य चुनें → Family ID के साथ फॉर्म भरें → दस्तावेज़ अपलोड करें → ₹10–15 भुगतान करें → सबमिट करें
दस्तावेज़: आधार + स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र + राशन कार्ड या बिजली बिल + मतदाता पहचान पत्र (अनुशंसित) + फोटो
शुल्क: ₹10–15 (eSathi) | ₹30 + सुविधा शुल्क (CSC)
प्रोसेसिंग: 7–15 कार्य दिवस
वैधता: आजीवन (कुछ योजनाओं में 3 वर्ष से पुराना न हो)
जारीकर्ता: तहसीलदार, राजस्व विभाग
निवास प्रमाण पत्र क्या है?
निवास प्रमाण पत्र (निवास प्रमाण पत्र / Niwas Praman Patra) एक आधिकारिक सरकारी दस्तावेज़ है जो प्रमाणित करता है कि आप उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं। यह तहसीलदार द्वारा eDistrict UP पोर्टल से जारी किया जाता है और साधारण "पता प्रमाण" से अलग है — आपका आधार या बिजली बिल बताता है कि आप अभी कहां रहते हैं, लेकिन निवास प्रमाण पत्र बताता है कि आप स्थायी रूप से किस राज्य के हैं।
UP में वास्तव में दो प्रकार के निवास प्रमाण पत्र हैं, और इनमें भ्रम आवेदकों की सबसे आम गलतियों में से एक है:
मूल निवास प्रमाण पत्र (Mool Niwas Praman Patra)
यह स्थायी या मूल अधिवास प्रमाण पत्र है। यह उत्तर प्रदेश में आपके स्थायी पैतृक निवास को प्रमाणित करता है। NEET स्टेट कोटा, UPPSC/UPSSSC सरकारी नौकरियों, UP Scholarship, और अधिकांश राज्य-स्तरीय लाभों के लिए यही चाहिए। जब लोग "domicile certificate" कहते हैं, तो आमतौर पर उनका मतलब यही होता है।
सामान्य निवास प्रमाण पत्र (Samanya Niwas Praman Patra)
यह साधारण निवास प्रमाण पत्र है। यह आपका वर्तमान आवासीय पता प्रमाणित करता है — आप अभी कहां रह रहे हैं। यह स्कूल एडमिशन, स्थानीय पता सत्यापन, और कुछ प्रशासनिक कार्यों के लिए उपयोग होता है। सरकारी नौकरी पात्रता या स्टेट कोटा दावों के लिए यह मूल निवास जितना वज़न नहीं रखता।
आपको कौन सा बनवाना चाहिए? यदि आपको सरकारी नौकरी, प्रतियोगी परीक्षा, NEET स्टेट कोटा, UP Scholarship, होम लोन, या किसी भी ऐसे लाभ के लिए चाहिए जहां आपको UP का स्थायी निवासी साबित करना हो — मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें। eSathi पोर्टल पर विशेष रूप से यही चुनें।
UP की निवास प्रक्रिया तीन बातों में अनोखी है। आधार e-KYC अनिवार्य है — आपका नाम और फोटो auto-fill हो जाते हैं। Family ID (एक परिवार एक पहचान) अब आवेदन के लिए अनिवार्य है। और शुरुआत में आपको ग्रामीण या शहरी चुनना होता है, जो तय करता है कि आपका फील्ड सत्यापन लेखपाल करेगा या राजस्व निरीक्षक।
निवास प्रमाण पत्र कहां चाहिए
UP राज्य सरकारी नौकरियां
हर UPPSC, UPSSSC, UP Police, UP Lekhpal, और राज्य सरकार की भर्ती अधिसूचना में UP domicile का प्रमाण ज़रूरी होता है। इसके बिना, UP में जन्म होने पर भी आप state domicile requirement का दावा नहीं कर सकते।
NEET स्टेट कोटा काउंसलिंग
UP के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में NEET-UG और NEET-PG स्टेट कोटा सीटों के लिए, document verification के दौरान मूल निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है। सामान्य निवास प्रमाण पत्र इस उद्देश्य के लिए स्वीकार नहीं किया जाता — आपको विशेष रूप से मूल निवास ही चाहिए।
UP विश्वविद्यालयों में स्टेट कोटा
UP के राज्य विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेज domicile धारकों के लिए सीटें आरक्षित रखते हैं। प्रवेश के समय निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है।
UP Scholarship
सक्षम पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने वाले छात्रों को पूर्ण पात्रता सत्यापन के लिए अपने आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र के साथ निवास प्रमाण पत्र भी चाहिए।
होम लोन और संपत्ति
कुछ बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां UP-विशिष्ट होम लोन योजनाओं या UP में संपत्ति पंजीकरण के लिए निवास प्रमाण पत्र मांगती हैं।
सरकारी कल्याण योजनाएं
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) स्टेट कोटा, राशन कार्ड आवेदन, और अन्य राज्य कल्याण कार्यक्रमों के लिए domicile प्रमाण चाहिए हो सकता है।
कानूनी और प्रशासनिक उद्देश्य
संपत्ति उत्तराधिकार, अधिवास स्थिति से संबंधित न्यायालयी मामले, और कुछ वीज़ा प्रक्रियाओं के लिए भी इसकी आवश्यकता हो सकती है।
कौन आवेदन कर सकता है — पात्रता
यदि आप इनमें से कोई एक शर्त पूरी करते हैं, तो आप UP निवास प्रमाण पत्र के लिए पात्र हैं:
UP में जन्म और पैतृक निवास
यदि आपका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है और आपके माता-पिता या दादा-दादी राज्य के स्थायी निवासी हैं/थे, तो आप पात्र हैं।
UP में लगातार निवास
यदि आप कम से कम 3 वर्ष से लगातार उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। कुछ स्रोत कुछ प्रयोजनों के लिए 15 वर्ष का हवाला देते हैं, लेकिन eDistrict के माध्यम से संसाधित मानक निवास आवश्यकता 3 वर्ष का निरंतर निवास है।
माता-पिता UP के स्थायी निवासी
यदि आपके माता-पिता UP के स्थायी निवासी हैं, तो आप वर्तमान में कहीं भी रहते हों, आप पात्र हैं। यह विशेष रूप से अन्य राज्यों में पढ़ रहे उन छात्रों के लिए प्रासंगिक है जिन्हें छात्रवृत्ति या प्रवेश हेतु UP निवास प्रमाण पत्र चाहिए।
UP के स्थायी निवासी से विवाह
UP के स्थायी निवासी से विवाह करने वाला व्यक्ति निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है।
UP में तैनात सरकारी कर्मचारी
UP में तैनात और निवास कर रहा सरकारी कर्मचारी आवेदन कर सकता है।
ज़रूरी दस्तावेज़
सभी फाइलें 100KB से कम, JPEG या PDF में। व्यक्तिगत चेकलिस्ट के लिए दस्तावेज़ और शुल्क चेकर टूल का उपयोग करें।
आधार कार्ड
e-KYC के लिए अनिवार्य। आपके आवेदन पर नाम और पता आपके आधार से बिल्कुल मेल खाना चाहिए। यदि आपके आधार पर किसी अन्य राज्य का पता है, तो आवेदन करने से पहले UIDAI में इसे अपने UP पते पर अपडेट करवाएं।
स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र
पोर्टल से डाउनलोड करें, भरें, हस्ताक्षर करें, 100KB से कम JPEG में स्कैन करें। एक ही फॉर्म आय, जाति, और निवास प्रमाण पत्र — तीनों के लिए काम करता है। देखें स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र गाइड।
परिवार आईडी (Family ID)
UP सरकार की "एक परिवार एक पहचान" Family ID अब eSathi पर निवास प्रमाण पत्र आवेदनों के लिए अनिवार्य है। यदि आपके पास नहीं है, तो पहले familyid.up.gov.in पर बनाएं। Family ID सभी परिवार के सदस्यों को एक पहचानकर्ता के अंतर्गत जोड़ती है और सत्यापन के लिए उपयोग होती है।
राशन कार्ड
परिवार के सदस्यों और पते को दर्शाता है। परिवार पहचान और पता प्रमाण — दोनों के रूप में काम करता है।
बिजली बिल
बताए गए पते पर आपके या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर हालिया बिजली बिल। पता प्रमाण के रूप में काम करता है।
मतदाता पहचान पत्र (Voter ID)
अनिवार्य नहीं लेकिन दृढ़ता से अनुशंसित। UP Voter ID दीर्घकालिक निवास का मज़बूत प्रमाण है। यदि आपके पास है, तो इसे संलग्न करें — यह आपके आवेदन को काफी मज़बूत बनाता है।
विद्यालय प्रमाण पत्र / स्थानांतरण प्रमाण पत्र
छात्रों के लिए: स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, या ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसमें UP को मूल स्थान या निवास दिखाया गया हो। UP के बाहर पढ़ रहे उन छात्रों के लिए उपयोगी जिन्हें निवास प्रमाण पत्र चाहिए।
पासपोर्ट साइज़ फोटो
JPEG, 50KB से कम।
हाल ही में UP आए लोगों के लिए: यदि आप किसी अन्य राज्य से UP आए हैं और 3+ वर्ष के निरंतर निवास का दावा कर रहे हैं, तो किराया अनुबंध, कई वर्षों के बिजली बिल, या UP में तैनाती की पुष्टि करने वाला नियोक्ता पत्र प्रदान करें।
आवेदन कैसे करें — स्टेप बाय स्टेप
esathi.up.gov.in पर eSathi में लॉगिन करें।
राजस्व विभाग सेवाओं में से "निवास प्रमाण पत्र" चुनें।
प्रमाण पत्र का प्रकार चुनें — मूल निवास प्रमाण पत्र (स्थायी निवास) या सामान्य निवास प्रमाण पत्र (साधारण निवास)। सरकारी नौकरी, NEET, और छात्रवृत्ति के लिए मूल निवास चुनें।
अपनी Family ID (एक परिवार एक पहचान नंबर) दर्ज करें। यह अनिवार्य है — इसके बिना फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। यदि आपके पास Family ID नहीं है, तो पहले familyid.up.gov.in पर बनाएं।
आप वास्तव में जहां रहते हैं उसके अनुसार ग्रामीण (ग्रामीण) या नगरीय (नगरीय) चुनें। यह तय करता है कि सत्यापन अधिकारी कौन होगा — ग्रामीण के लिए लेखपाल, शहरी के लिए राजस्व निरीक्षक।
व्यक्तिगत विवरण भरें — नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग (आधार e-KYC से auto-fill)। गांव/वार्ड, ब्लॉक/तहसील, जिला, और PIN कोड सहित पूरा पता दर्ज करें।
निवास विवरण भरें — इस पते पर कितने समय से रह रहे हैं, आपका जन्मस्थान, माता-पिता का जन्मस्थान। यदि माता-पिता के माध्यम से domicile का दावा कर रहे हैं, तो उनका विवरण दर्ज करें।
सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें। हर फाइल 100KB से कम, JPEG या PDF।
PAYGOV (UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड) के माध्यम से ₹10–15 भुगतान करें।
सबमिट करें और अपना Service Request Number (SRN) सुरक्षित रखें। आवेदन स्थिति पेज पर ट्रैक करें।
वैकल्पिक रूप से, किसी भी CSC / जन सेवा केंद्र पर जाएं। CSC ₹30 सरकारी शुल्क और सुविधा शुल्क लेता है।
आवेदन के बाद क्या होता है
सिस्टम आपके आवेदन को असाइन करता है लेखपाल (ग्रामीण) या राजस्व निरीक्षक (शहरी) को
लेखपाल फील्ड सत्यापन करता है — आपके इलाके में जाकर पुष्टि करता है कि आप वास्तव में बताए गए पते पर रहते हैं। वे पड़ोसियों से बात कर सकते हैं, स्थानीय पंचायत या वार्ड कार्यालय से जांच कर सकते हैं, और उपयोगिता कनेक्शन सत्यापित कर सकते हैं। मूल निवास आवेदनों के लिए, वे यह भी सत्यापित करते हैं कि आपके परिवार की उस क्षेत्र में पैतृक जड़ें हैं।
लेखपाल सत्यापन रिपोर्ट सबमिट करता है — अनुमोदन की सिफारिश करते हुए या समस्याओं को चिह्नित करते हुए
तहसीलदार समीक्षा करते हैं और Digital Signature लागू करते हैं
प्रमाण पत्र तैयार होता है — eSathi और DigiLocker में डाउनलोड के लिए उपलब्ध
प्रोसेसिंग समय: 7–15 कार्य दिवस। मज़बूत सहायक दस्तावेज़ों (Voter ID + बिजली बिल + राशन कार्ड — सभी में एक ही पता) वाले मामले आमतौर पर तेज़ी से प्रोसेस होते हैं।
वैधता
उत्तर प्रदेश में निवास प्रमाण पत्र की आजीवन वैधता है — प्रमाण पत्र पर कोई expiry date नहीं छपती। हालांकि, कुछ व्यावहारिक बारीकियां हैं:
- कुछ UP राज्य सरकारी नौकरी अधिसूचनाएं और कुछ योजनाएं ऐसा निवास प्रमाण पत्र मांगती हैं जो "3 वर्ष से पुराना न हो"। इसका मतलब यह नहीं कि प्रमाण पत्र स्वयं expire हो जाता है — इसका मतलब है कि अधिसूचना हाल ही में जारी किए गए प्रमाण पत्र की मांग करती है। हमेशा विशिष्ट अधिसूचना जांचें।
- NEET स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए, प्रमाण पत्र आदर्श रूप से हाल ही में जारी किया गया होना चाहिए। हालांकि आजीवन वैधता लागू होती है, काउंसलिंग निकाय हालिया दस्तावेज़ पसंद करते हैं।
- आय प्रमाण पत्र (जिसकी 3 वर्ष की सख्त expiry और API-आधारित सत्यापन होता है) के विपरीत, निवास प्रमाण पत्र की eDistrict सिस्टम में कोई स्वचालित expiry नहीं है।
व्यावहारिक सलाह: यदि आपका निवास प्रमाण पत्र 3 वर्ष से अधिक पुराना है और आपको इसकी सरकारी नौकरी या परीक्षा के लिए आवश्यकता है, तो document verification के दौरान किसी भी सवाल से बचने के लिए नया बनवाएं। प्रक्रिया और शुल्क समान हैं।
आम अस्वीकृति कारण — और उनसे कैसे बचें
1आवेदन, आधार, और सहायक दस्तावेज़ों के बीच पता मेल न खाना
आपका आवेदन पता, आधार पता, और बिजली बिल/राशन कार्ड पर पता — सभी मेल खाने चाहिए। यदि आपका आधार अलग पता दिखाता है, तो आवेदन करने से पहले UIDAI में इसे अपडेट करवाएं। समाधान: आवेदन शुरू करने से पहले सभी पता दस्तावेज़ों को एक ही पते पर संरेखित करवाएं।
2लेखपाल बताए गए पते पर निवास सत्यापित नहीं कर सका
लेखपाल गए लेकिन कोई घर पर नहीं था, या पड़ोसी आपके निवास की पुष्टि नहीं कर सके। समाधान: सुनिश्चित करें कि 7–15 दिन की सत्यापन अवधि के दौरान आपके पते पर कोई मौजूद हो। अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर सक्रिय रखें — लेखपाल visit से पहले कॉल कर सकते हैं। यदि आप हाल ही में शिफ्ट हुए हैं, तो किराया अनुबंध या नियोक्ता तैनाती पत्र जैसा अतिरिक्त प्रमाण दें।
3Family ID नहीं बनी या मेल नहीं खाती
eSathi पोर्टल को अब Family ID चाहिए। यदि आपकी Family ID का विवरण आपके आधार या आवेदन विवरण से मेल नहीं खाता, तो फॉर्म में एरर आ सकती है या आवेदन फ्लैग हो सकता है। समाधान: आवेदन करने से पहले familyid.up.gov.in पर अपनी Family ID बनाएं। सुनिश्चित करें कि सभी सदस्यों का विवरण आधार रिकॉर्ड से मेल खाता है।
4जिला, तहसील, या ब्लॉक फील्ड खाली या गलत छोड़ना
आवेदन फॉर्म में कई लोकेशन ड्रॉपडाउन हैं — जिला, तहसील, ब्लॉक, गांव/वार्ड। किसी को खाली छोड़ना या गलत चुनना आपके आवेदन को गलत क्षेत्राधिकार में भेज देता है। समाधान: हर dropdown ध्यान से भरें। यदि अपनी तहसील या ब्लॉक के बारे में अनिश्चित हैं, तो सही प्रशासनिक क्षेत्र के लिए अपना राशन कार्ड या बिजली बिल जांचें।
5गलत प्रमाण पत्र प्रकार चुना गया (मूल की जगह सामान्य)
आपने सामान्य निवास (साधारण निवास) के लिए आवेदन किया जबकि आपको मूल निवास (स्थायी निवास) चाहिए था। दोनों अलग-अलग उद्देश्यों के लिए हैं। समाधान: सरकारी नौकरी, NEET, और छात्रवृत्ति के लिए हमेशा मूल निवास प्रमाण पत्र चुनें।
6आवेदक के आधार पर किसी अन्य राज्य का पता दिखना
यदि आपका आधार अभी भी किसी अन्य राज्य का पुराना पता दिखाता है, तो e-KYC auto-fill उस पते को भर देगा, जिससे mismatch होगा। समाधान: आवेदन करने से पहले अपने आधार को अपने वर्तमान UP पते पर अपडेट करवाएं। बदलाव प्रभावी होने के लिए अपडेट करने के बाद 48 घंटे प्रतीक्षा करें।
निवास प्रमाण पत्र बनाम पता प्रमाण — फ़र्क
यह भ्रम लगातार सामने आता है। यहां स्पष्ट अंतर है:
| पता प्रमाण | निवास प्रमाण पत्र (मूल निवास) |
|---|---|
| आप अभी कहां रहते हैं यह दिखाता है (आधार, बिजली बिल, बैंक स्टेटमेंट) | यह प्रमाणित करता है कि आप उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं — आपका "गृह राज्य" |
| जब भी आप शिफ्ट होते हैं बदल जाता है — हर स्थान पर आपको नया पता प्रमाण मिलता है | आपके पूर्वजों और दीर्घकालिक निवास से जुड़ा है, केवल आपके वर्तमान पते से नहीं |
| स्थायी राज्य निवास साबित नहीं करता | राज्य सरकारी नौकरी पात्रता और स्टेट कोटा प्रवेश के लिए कानूनी वज़न रखता है |
| अकेले राज्य-विशिष्ट लाभ आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता | जहां भी राज्य-विशिष्ट लाभों के लिए स्थायी निवास का प्रमाण चाहिए, वहां आवश्यक है |
काम के सिलसिले में दिल्ली में रह रहे व्यक्ति के पास दिल्ली का पता प्रमाण (आधार, बिल) हो सकता है, लेकिन फिर भी उसके पास UP निवास प्रमाण पत्र हो सकता है क्योंकि उसका स्थायी घर और वंश UP में है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
UP में मूल निवास और सामान्य निवास में क्या फ़र्क है?
मूल निवास प्रमाण पत्र स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र है जो पैतृक/स्थायी UP निवास साबित करता है। सामान्य निवास प्रमाण पत्र एक साधारण निवास प्रमाण पत्र है जो आपका वर्तमान पता साबित करता है। सरकारी नौकरी, NEET स्टेट कोटा, और छात्रवृत्ति के लिए आपको मूल निवास चाहिए।
UP में निवास प्रमाण पत्र कितने समय तक वैध रहता है?
आजीवन वैधता — कोई expiry date नहीं। हालांकि, कुछ नौकरी अधिसूचनाएं और योजनाएं पिछले 3 वर्षों में जारी किया गया प्रमाण पत्र मांगती हैं। विशिष्ट आवश्यकता जांचें और ज़रूरत हो तो नया बनवाएं।
क्या आवेदन के लिए Family ID अनिवार्य है?
हां। eSathi पोर्टल को अब निवास प्रमाण पत्र आवेदनों के लिए आपकी Family ID (एक परिवार एक पहचान) चाहिए। यदि आपके पास नहीं है, तो familyid.up.gov.in पर बनाएं।
मेरा जन्म UP में हुआ लेकिन मैं दूसरे राज्य में रहता/रहती हूं। क्या मुझे UP domicile मिल सकता है?
हां, अगर आपके माता-पिता UP के स्थायी निवासी हैं या राज्य में आपकी पैतृक जड़ें हैं। आवेदन में आपका जन्मस्थान और माता-पिता का विवरण यह स्थापित करता है। आपको UP को मूल स्थान दिखाने वाला स्कूल प्रमाण पत्र और माता-पिता के पता दस्तावेज़ देने पड़ सकते हैं।
मैं 2 साल पहले UP आया/आई था/थी। क्या मैं आवेदन कर सकता/सकती हूं?
मानक निरंतर निवास आवश्यकता 3 वर्ष है। यदि आप 3 वर्ष से कम समय से UP में रह रहे हैं, तो आप अभी पात्र नहीं हो सकते। अपने पूरे प्रवास को कवर करने वाला पता प्रमाण (बिजली बिल, किराया अनुबंध) इकट्ठा करें और 3 वर्ष पूरे होने पर आवेदन करें।
क्या सामान्य निवास NEET स्टेट कोटा के लिए काम करेगा?
नहीं। NEET स्टेट कोटा काउंसलिंग में विशेष रूप से मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए। सामान्य निवास (साधारण निवास) स्टेट कोटा दावों के लिए स्वीकार नहीं किया जाता।
निवास प्रमाण पत्र बनवाने में कितना खर्च आता है?
eSathi से ₹10–15। CSC से ₹30 सरकारी शुल्क और सुविधा शुल्क।
मेरे आधार पर दूसरे राज्य का पुराना पता है। क्या मैं फिर भी आवेदन कर सकता/सकती हूं?
पहले अपने आधार को अपने वर्तमान UP पते पर अपडेट करवाएं। e-KYC आधार से auto-fill होता है, इसलिए गैर-UP पता mismatch पैदा करेगा और संभवतः rejection का कारण बनेगा।
क्या मैं अपने निवास प्रमाण पत्र का उपयोग केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए कर सकता/सकती हूं?
केंद्र सरकार की नौकरियों में आमतौर पर निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती — वे सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली हैं। हालांकि, राज्य-विशिष्ट कोटा या तैनाती वाले कुछ केंद्रीय पदों में domicile प्रमाण मांगा जा सकता है। विशिष्ट अधिसूचना जांचें।
त्वरित संदर्भ तालिका
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| प्रमाण पत्र का नाम (हिंदी) | निवास प्रमाण पत्र (Niwas Praman Patra) |
| प्रकार | मूल निवास (स्थायी) / सामान्य निवास (साधारण) |
| जारीकर्ता प्राधिकरण | तहसीलदार, राजस्व विभाग |
| आवेदन करें | esathi.up.gov.in |
| eSathi शुल्क | ₹10–15 |
| CSC शुल्क | ₹30 + सुविधा शुल्क |
| प्रोसेसिंग समय | 7–15 कार्य दिवस |
| वैधता | आजीवन (कुछ योजनाओं में <3 वर्ष पुराना चाहिए) |
| Family ID आवश्यक | हां — familyid.up.gov.in |
| सत्यापन द्वारा | लेखपाल (ग्रामीण) / राजस्व निरीक्षक (शहरी) |
| मुख्य दस्तावेज़ | स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र (अनिवार्य) |
| फाइल आकार सीमा | 100KB प्रति दस्तावेज़, JPEG या PDF |
| हेल्पलाइन | 0522-2304706 |