यह एक स्वतंत्र शैक्षणिक वेबसाइट है — उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट नहीं। आधिकारिक सेवाओं के लिए जाएंedistrict.up.gov.in
अंतिम अपडेट: अगस्त 2026

UP जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) — ऑनलाइन आवेदन गाइड 2026

SC/ST/OBC जाति प्रमाण पत्र eDistrict UP (eSathi) पर कैसे बनवाएं। ज़रूरी दस्तावेज़, ₹10–15 शुल्क, वैधता नियम, state vs central format, OBC क्रीमी लेयर — सब कुछ एक जगह।

₹10–15 शुल्क7–15 दिन प्रोसेसिंगडिजिटल हस्ताक्षरित

त्वरित उत्तर

आवेदन करें: esathi.up.gov.in → लॉगिन → "जाति प्रमाण पत्र" चुनें → फॉर्म भरें → दस्तावेज़ अपलोड → ₹10–15 भुगतान → सबमिट

दस्तावेज़: आधार + स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र + राशन कार्ड + पिता/रिश्तेदार का पुराना जाति प्रमाण पत्र (या ग्राम प्रधान पत्र) + फोटो

शुल्क: ₹10–15 (eSathi) | ₹30 + सुविधा शुल्क (CSC)

प्रोसेसिंग: 7–15 कार्य दिवस

वैधता: SC/ST — आजीवन | OBC NCL — 1–3 वित्तीय वर्ष (उपयोग पर निर्भर)

जारीकर्ता: तहसीलदार, राजस्व विभाग

जाति प्रमाण पत्र क्या है?

जाति प्रमाण पत्र (Jati Praman Patra / Caste Certificate) एक आधिकारिक सरकारी दस्तावेज़ है जो पुष्टि करता है कि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अंतर्गत सूचीबद्ध किसी विशेष जाति से संबंधित है। यह तहसीलदार द्वारा eDistrict UP पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाता है।

भारत में जाति प्रमाण पत्र की प्रणाली संविधान से जुड़ी है। स्वतंत्रता के बाद, सरकार ने ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों की सहायता के लिए आरक्षण (reservation) स्थापित किया। उत्तर प्रदेश में SC, ST, OBC, और General श्रेणियों में लगभग 250 सूचीबद्ध जातियां हैं।

एक ज़रूरी बात जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते: UP के लिए केंद्रीय OBC सूची और राज्य OBC सूची अलग-अलग हैं। अगर आप केंद्र सरकार की नौकरी, केंद्रीय विश्वविद्यालय, या UPSC, SSC, Railway जैसी अखिल भारतीय परीक्षाओं के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपकी जाति National Commission for Backward Classes (NCBC) द्वारा ncbc.nic.in पर बनाई गई केंद्रीय सूची में होनी चाहिए। राज्य सरकार की नौकरियों और UP-विशिष्ट लाभों के लिए राज्य सूची लागू होती है। आवेदन से पहले सही सूची से अपनी जाति सत्यापित करें।

UP में जाति प्रमाण पत्र के प्रकार

SC (अनुसूचित जाति) प्रमाण पत्र

उत्तर प्रदेश के लिए Constitution (Scheduled Castes) Order में सूचीबद्ध जातियों के लिए। SC स्थिति जन्म से निर्धारित होती है — आय के आधार पर नहीं बदलती। आजीवन वैधता — नवीनीकरण की ज़रूरत नहीं।

ST (अनुसूचित जनजाति) प्रमाण पत्र

उत्तर प्रदेश के लिए Constitution (Scheduled Tribes) Order में सूचीबद्ध जनजातियों के लिए। SC की तरह, ST वर्गीकरण आदिवासी विशेषताओं पर आधारित है और आय से जुड़ा नहीं। आजीवन वैधता। SC से अलग, जनजातीय स्थिति धर्म से नहीं जुड़ी।

OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) प्रमाण पत्र — नॉन क्रीमी लेयर (NCL)

OBC आरक्षण लाभ केवल "नॉन क्रीमी लेयर" (NCL) परिवारों को मिलता है — यानी जिनकी कुल वार्षिक आय (वेतन और कृषि आय को छोड़कर) ₹8 लाख से कम है। क्रीमी लेयर सीमा अगस्त 2017 से ₹8 लाख है। OBC-NCL प्रमाण पत्र को समय-समय पर नवीनीकरण की ज़रूरत होती है। केंद्र सरकार उद्देश्यों (UPSC, SSC, Railway) के लिए 1 वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल — 31 मार्च) के लिए वैध है।

ज़रूरी: "OBC Certificate" और "OBC Non-Creamy Layer Certificate" में फ़र्क है। अधिकांश सरकारी नौकरियां और प्रतियोगी परीक्षाएं विशेष रूप से NCL वाला संस्करण माँगती हैं। NCL घोषणा के बिना साधारण OBC प्रमाण पत्र जमा करने से आवेदन reject हो सकता है।

जाति प्रमाण पत्र कहाँ चाहिए

सरकारी नौकरी आरक्षण

SC/ST को Group A, B, C, D पदों में आरक्षण। OBC-NCL को 27% आरक्षण। UPSC, UPPSC (PCS), SSC, Railway, UP Police, UP Lekhpal — सभी भर्तियों में अनिवार्य।

प्रतियोगी परीक्षाओं में आयु छूट

SC/ST को आमतौर पर 5 वर्ष, OBC को 3 वर्ष आयु छूट। जाति प्रमाण पत्र ज़रूरी।

शिक्षा आरक्षण

IIT, NIT, AIIMS, केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों में आरक्षित सीटें। NEET, JEE, CUET काउंसलिंग में अनिवार्य।

UP Scholarship

SC/ST/OBC छात्रों को सक्षम पोर्टल पर आय प्रमाण पत्र के साथ वैध जाति प्रमाण पत्र चाहिए।

शुल्क छूट और छात्रावास

कई संस्थान SC/ST/OBC छात्रों को शुल्क माफी और छात्रावास प्राथमिकता देते हैं।

सरकारी कल्याण योजनाएं

वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, PMAY, उज्ज्वला — सब में जाति सत्यापन।

ज़रूरी दस्तावेज़

सभी फाइलें 100KB से कम, JPEG या PDF फॉर्मेट। दस्तावेज़ और शुल्क चेकर टूल से व्यक्तिगत चेकलिस्ट बनाएं।

आधार कार्ड — e-KYC सत्यापन के लिए अनिवार्य। नाम बिल्कुल मेल खाना चाहिए।

स्व-प्रमाणित घोषणा पत्रपोर्टल से डाउनलोड करें, भरें, हस्ताक्षर करें, 100KB से कम JPEG में अपलोड करें।

राशन कार्ड — परिवार पहचान और पता प्रमाण।

पिता या रिश्तेदार का पुराना जाति प्रमाण पत्र — अगर परिवार के किसी सदस्य (पिता, दादा, भाई) का पहले से जाति प्रमाण पत्र है, तो उसकी प्रतिलिपि लगाने से सत्यापन बहुत तेज़ होता है।

ग्राम प्रधान या वार्ड पार्षद का प्रमाण पत्र — ग्राम प्रधान/पार्षद का पत्र जो आपकी जाति की पुष्टि करे। लेटरहेड पर हस्ताक्षर और मोहर सहित। यह तब ज़रूरी है जब परिवार के सदस्य का पुराना प्रमाण पत्र न हो।

पासपोर्ट साइज़ फोटो — JPEG, 50KB से कम।

OBC-NCL के लिए विशेष: वैध आय प्रमाण पत्र भी चाहिए जो पारिवारिक आय ₹8 लाख से कम दिखाए।

आवेदन कैसे करें — स्टेप बाय स्टेप

2

राजस्व विभाग सेवाओं में से "जाति प्रमाण पत्र" चुनें।

3

अपना जिला, तहसील, और श्रेणी (SC / ST / OBC) चुनें।

4

व्यक्तिगत विवरण डालें — नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग। आधार e-KYC से auto-fill होता है।

5

अपनी जाति का नाम ठीक वैसे लिखें जैसा आधिकारिक UP सरकार SC/ST/OBC सूची में है। एक अक्षर की भी spelling भिन्नता rejection का कारण बन सकती है। अगर आधिकारिक सूची में "चमार" लिखा है, तो "चर्मकार" न लिखें — जब तक दोनों रूप आधिकारिक अधिसूचना में न हों।

6

पता विवरण डालें — गाँव/वार्ड, ब्लॉक/तहसील, जिला, PIN कोड। ग्रामीण या शहरी जहाँ वास्तव में रहते हैं उसके अनुसार चुनें।

7

सभी दस्तावेज़ अपलोड करें। हर फाइल 100KB से कम, JPEG या PDF।

8

PAYGOV से ₹10–15 भुगतान करें।

9

सबमिट करें और SRN सुरक्षित रखें। आवेदन स्थिति ट्रैक करें।

आवेदन के बाद — सत्यापन प्रक्रिया

1

सिस्टम आवेदन assign करता है — लेखपाल (ग्रामीण) या राजस्व निरीक्षक (शहरी) को

2

लेखपाल फील्ड सत्यापन करता है — मुख्य रूप से सामुदायिक पूछताछ। अधिकारी आपके क्षेत्र में जाकर पड़ोसियों और सामुदायिक नेताओं से पूछताछ करता है, स्थानीय रिकॉर्ड जाँचता है। अगर परिवार के सदस्य का मौजूदा जाति प्रमाण पत्र लगाया है, तो cross-verify हो जाता है और प्रक्रिया तेज़ होती है।

3

लेखपाल सत्यापन रिपोर्ट तहसीलदार को जमा करता है

4

तहसीलदार रिपोर्ट की समीक्षा करते हैं और जाति को आधिकारिक SC/ST/OBC सूची से मिलाते हैं

5

तहसीलदार Digital Signature लगाते हैं

6

प्रमाण पत्र eSathi डैशबोर्ड और DigiLocker से डाउनलोड के लिए उपलब्ध

प्रोसेसिंग समय: 7–15 कार्य दिवस। परिवार के सदस्य का मौजूदा प्रमाण पत्र होने पर अक्सर 5–7 दिन में हो जाता है।

State Format बनाम Central Format

State format

eDistrict UP (eSathi) से जारी जाति प्रमाण पत्र UP राज्य format में होता है। UP राज्य सरकार नौकरियों, UPPSC, UP Police, और सभी राज्य-स्तरीय लाभों के लिए वैध।

Central format

UPSC, SSC, Railway, IIT/NIT/AIIMS, CUET के लिए कुछ अधिसूचनाएं केंद्र सरकार प्रारूप में प्रमाण पत्र माँगती हैं। eDistrict UP का प्रमाण पत्र आमतौर पर केंद्रीय उद्देश्यों के लिए भी स्वीकार किया जाता है — लेकिन विशेष भर्ती अधिसूचना "Central Government format" माँगे तो अपने SDM/DM कार्यालय से केंद्रीय format संस्करण लें।

वैधता नियम

श्रेणीवैधतानवीनीकरण?
SCआजीवननहीं
STआजीवननहीं
OBC-NCL (राज्य)3 वर्ष तकअधिसूचना जाँचें
OBC-NCL (केंद्र — UPSC, SSC, Railway)1 वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल — 31 मार्च)हाँ, हर साल

प्रतियोगी परीक्षा उम्मीदवारों के लिए सुझाव: हर साल अप्रैल—मई में अपना OBC-NCL प्रमाण पत्र बनवाएं — नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में। इससे पूरे परीक्षा और काउंसलिंग सीज़न के लिए वैध प्रमाण पत्र रहेगा।

आम Rejection कारण और बचाव

1जाति का नाम आधिकारिक सूची से मेल नहीं खाता

एक अक्षर की भी भिन्नता rejection का कारण बनती है। आवेदन से पहले ncbc.nic.in (केंद्रीय) या UP सरकार की अधिसूचना (राज्य) से जाँचें।

2ग्राम प्रधान/पार्षद प्रमाण पत्र गायब या अस्पष्ट

लेटरहेड पर स्पष्ट हस्ताक्षर और मोहर के साथ ताज़ा पत्र लें। जाति का नाम विशेष रूप से लिखा हो।

3पिता का जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाया

तकनीकी रूप से अनिवार्य नहीं, लेकिन इसके बिना सत्यापन कठिन और धीमा होता है। परिवार के किसी सदस्य का पुराना प्रमाण पत्र लगाएं।

4फील्ड सत्यापन विफल

सत्यापन अवधि (7–15 दिन) में अपने पते पर कोई मौजूद रखें। रजिस्टर्ड मोबाइल सक्रिय रखें — लेखपाल कॉल कर सकता है।

5OBC आय ₹8 लाख से ज़्यादा

केंद्रीय उद्देश्यों के लिए वेतन और कृषि आय ₹8 लाख गणना से बाहर है — केवल अन्य आय (व्यापार, किराया, ब्याज) गिनती होती है।

6जाति राज्य सूची में है लेकिन केंद्रीय सूची में नहीं

केंद्रीय परीक्षाओं के लिए ncbc.nic.in → राज्यवार केंद्रीय OBC सूची → उत्तर प्रदेश जाँचें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

UP में जाति प्रमाण पत्र कितने समय तक वैध है?

SC/ST — आजीवन। OBC-NCL — केंद्रीय उद्देश्यों के लिए 1 वित्तीय वर्ष, कुछ राज्य उद्देश्यों के लिए 3 वर्ष। विशेष अधिसूचना हमेशा जाँचें।

OBC क्रीमी लेयर आय सीमा क्या है?

₹8 लाख प्रति वर्ष (अगस्त 2017 से, अगस्त 2026 तक अपरिवर्तित)। केंद्रीय उद्देश्यों के लिए वेतन और कृषि आय इस गणना से बाहर है।

UPSC के लिए eDistrict UP का प्रमाण पत्र काम करेगा?

आमतौर पर हाँ। लेकिन UPSC विशेष रूप से central format में OBC-NCL प्रमाण पत्र माँगता है और जाति ncbc.nic.in की केंद्रीय सूची में होनी चाहिए। अधिसूचना "central format" माँगे तो DM/SDM कार्यालय से लें।

पिता का SC प्रमाण पत्र है — मुझे अलग से बनवाना होगा?

हाँ, हर व्यक्ति को अपना जाति प्रमाण पत्र चाहिए। लेकिन पिता का प्रमाण पत्र सहायक दस्तावेज़ के रूप में लगाने से लेखपाल सत्यापन काफी तेज़ हो जाता है।

OBC और EWS दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं?

नहीं। EWS आरक्षण केवल General श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए है। SC/ST/OBC से हैं तो अपनी श्रेणी में आरक्षण क्लेम करें, EWS नहीं। ये परस्पर अनन्य हैं।

जाति प्रमाण पत्र NEET/JEE काउंसलिंग के लिए वैध है?

हाँ। NEET और JEE काउंसलिंग में document verification के दौरान अनिवार्य। OBC-NCL के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष का होना चाहिए।

जाति प्रमाण पत्र की फीस कितनी है?

₹10-15 eSathi से। CSC से ₹30 सरकारी शुल्क + सुविधा शुल्क।

जाति नाम spelling से reject हुआ — क्या करें?

Presidential Order (SC/ST) या आधिकारिक UP सरकार OBC अधिसूचना में सटीक spelling जाँचें। सही spelling से दोबारा आवेदन करें।

त्वरित संदर्भ तालिका

विवरणजानकारी
प्रमाण पत्र (हिंदी)जाति प्रमाण पत्र
जारीकर्तातहसीलदार, राजस्व विभाग
आवेदनesathi.up.gov.in
eSathi शुल्क₹10–15
CSC शुल्क₹30 + सुविधा शुल्क
प्रोसेसिंग7–15 कार्य दिवस
SC/ST वैधताआजीवन
OBC NCL वैधता (केंद्र)1 वित्तीय वर्ष
OBC NCL वैधता (राज्य)3 वर्ष तक (अधिसूचना जाँचें)
क्रीमी लेयर सीमा₹8 लाख/वर्ष (वेतन + कृषि बाहर)
केंद्रीय OBC सूचीncbc.nic.in
सत्यापनलेखपाल (ग्रामीण) / राजस्व निरीक्षक (शहरी)
फाइल आकार सीमा100KB, JPEG या PDF
हेल्पलाइन0522-2304706