UP जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
— ऑनलाइन आवेदन और डाउनलोड गाइड 2026
CRS, e-Nagarsewa और eSathi — तीन पोर्टल में से सही पोर्टल चुनने से लेकर दस्तावेज़, 21 दिन की समय सीमा, स्कूल एडमिशन और पासपोर्ट तक — जन्म प्रमाण पत्र की पूरी जानकारी एक ही जगह।
त्वरित उत्तर
नया जन्म पंजीकरण (21 दिन के भीतर): अस्पताल अपने आप स्थानीय पंजीयक को रिपोर्ट करता है (शहरी) या माता-पिता ग्राम पंचायत को सूचित करें (ग्रामीण)। मुफ्त।
मौजूदा प्रमाण पत्र डाउनलोड: crsorgi.gov.in (ग्रामीण/अस्पताल) | e-nagarsewa.up.gov.in (शहरी/नगर निगम) | esathi.up.gov.in (पुराने रिकॉर्ड)
eDistrict से आवेदन: esathi.up.gov.in → लॉगिन → "जन्म प्रमाण पत्र" → फॉर्म भरें → दस्तावेज़ → ₹10–15 → सबमिट
दस्तावेज़ (अस्पताल जन्म): अस्पताल जन्म रिपोर्ट + माता-पिता का आधार + फोटो
समय सीमा: 21 दिन में पंजीकरण — मुफ्त। बाद में विलंब शुल्क। 1 वर्ष बाद मजिस्ट्रेट आदेश।
वैधता: स्थायी / आजीवन
जन्म प्रमाण पत्र क्या है?
जन्म प्रमाण पत्र (Janam Praman Patra / Birth Certificate) एक आधिकारिक सरकारी दस्तावेज़ है जो बच्चे के जन्म का विवरण दर्ज करता है — बच्चे का नाम, जन्म तिथि और समय, लिंग, जन्म स्थान, माता-पिता के नाम, और आवासीय पता। यह किसी व्यक्ति का पहला कानूनी पहचान दस्तावेज़ है और जीवनभर वैध रहता है।
उत्तर प्रदेश में जन्म पंजीकरण जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (RBD Act) के तहत होता है। पंजीकरण अनिवार्य है। अस्पताल जन्म के लिए, अस्पताल कानूनी रूप से 24 घंटे में स्थानीय पंजीयक को रिपोर्ट करने के लिए बाध्य है। घर पर जन्म के लिए, घर का मुखिया या परिवार सदस्य 21 दिन में ग्राम पंचायत (ग्रामीण) या नगरपालिका कार्यालय (शहरी) को सूचित करता है।
UP की व्यवस्था की एक अनूठी बात जो लोगों को भ्रमित करती है: जन्म प्रमाण पत्र के लिए तीन अलग-अलग ऑनलाइन पोर्टल हैं — कौन सा इस्तेमाल करना है यह समझना पहला कदम है।
तीन पोर्टल — कौन सा इस्तेमाल करें
यह सबसे आम भ्रम है। UP में जन्म प्रमाण पत्र के लिए तीन पोर्टल हैं, और हर एक अलग उद्देश्य के लिए है:
CRS पोर्टल (crsorgi.gov.in)
Civil Registration System पोर्टल, Registrar General of India द्वारा प्रबंधित। हाल के जन्म (2024 से अधिकांश जिलों में) के लिए जो अस्पतालों, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों, और ग्राम पंचायतों से पंजीकृत हैं। यहां पंजीकरण, ट्रैकिंग और डाउनलोड हो सकता है। माता-पिता का आधार linking अनिवार्य।
e-Nagarsewa पोर्टल (e-nagarsewa.up.gov.in)
शहरी स्थानीय निकायों — नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत — के तहत पंजीकृत जन्म के लिए। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज जैसे शहर शामिल। Registration number, acknowledgment number, या जन्म विवरण (शहर + जन्म तिथि) से खोजें।
eDistrict UP / eSathi (esathi.up.gov.in)
eDistrict UP पोर्टल सभी 75 जिलों के पुराने जन्म रिकॉर्ड तक पहुंच देता है। जब CRS या e-Nagarsewa पर रिकॉर्ड न मिले तब इस्तेमाल करें। पहले से पंजीकृत प्रमाण पत्र की प्रति के लिए eSathi citizen login से भी आवेदन करें। DigiLocker से भी जुड़ा।
पहले कौन सा try करें?
- हाल का जन्म (2024+) अस्पताल में → CRS (crsorgi.gov.in) पहले।
- शहरी क्षेत्र (नगर निगम/पालिका) में जन्म → e-Nagarsewa (e-nagarsewa.up.gov.in)।
- पुराना जन्म या अन्य पोर्टल पर न मिले → eSathi (esathi.up.gov.in) eDistrict अकाउंट से।
तीनों पोर्टल के प्रमाण पत्र digitally signed और IT Act, 2000 के तहत कानूनी रूप से वैध हैं। हर एक में सत्यापन के लिए QR code है।
जन्म प्रमाण पत्र कहां चाहिए
जन्म प्रमाण पत्र इन स्थितियों में अनिवार्य या ज़रूरी है:
स्कूल एडमिशन (RTE Act)
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत स्कूल एडमिशन में जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य। नर्सरी से उच्च माध्यमिक तक — UP भर के स्कूल एडमिशन के समय इसकी मांग करते हैं। इसके बिना एडमिशन नामंज़ूर हो सकता है।
पासपोर्ट आवेदन
Passport Seva Kendra सभी पासपोर्ट आवेदनों में जन्म तिथि और स्थान के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र मांगता है। 18 वर्ष से कम बच्चों के लिए यह प्राथमिक दस्तावेज़ है।
बच्चों का आधार enrollment
UIDAI 5 वर्ष से कम बच्चों (बाल आधार) के लिए जन्म प्रमाण पत्र मांगता है। 5–15 वर्ष के बच्चों के लिए यह पहचान और जन्म तिथि का प्रमाण है।
आयु सत्यापन
प्रतियोगी परीक्षा आयु पात्रता, सरकारी नौकरी आवेदन, विवाह पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन — आधिकारिक आयु प्रमाण की ज़रूरत वाली किसी भी स्थिति में।
सरकारी योजनाएं और लाभ
बाल कल्याण योजनाएं, पोषण कार्यक्रम (ICDS), टीकाकरण रिकॉर्ड, और आंगनवाड़ी पंजीकरण जन्म प्रमाण पत्र का संदर्भ लेते हैं।
बीमा और वित्तीय उत्पाद
सुकन्या समृद्धि, नाबालिगों के लिए PPF — कुछ बीमा पॉलिसी और बाल-विशिष्ट वित्तीय उत्पादों के लिए जन्म प्रमाण पत्र चाहिए।
कानूनी और उत्तराधिकार मामले
विवादित पहचान, माता-पिता संबंध, या उत्तराधिकार के मामलों में जन्म प्रमाण पत्र एक प्राथमिक कानूनी दस्तावेज़ है।
पंजीकरण समय सीमा — 21 दिन का नियम
RBD Act, 1969 की वही समय सीमा लागू होती है जो मृत्यु प्रमाण पत्र पर लागू होती है:
21 दिन के भीतर — मुफ्त पंजीकरण। अस्पताल जन्म: अस्पताल खुद पंजीयक को रिपोर्ट करता है। घर पर जन्म: परिवार ग्राम पंचायत/नगरपालिका को सूचित करे। बच्चे का नाम 1 वर्ष के भीतर जोड़ा जा सकता है — नाम तय न हो तो शुरुआती पंजीकरण बिना नाम भी हो सकता है।
22 से 30 दिन — विलंब शुल्क। मामूली शुल्क (UP में ₹2–₹10) देकर पंजीकरण। अतिरिक्त दस्तावेज़ नहीं चाहिए।
31 दिन से 1 वर्ष — लिखित अनुमति। जिला पंजीयक की लिखित अनुमति, विलंब का कारण बताता स्व-प्रमाणित दस्तावेज़, और निर्धारित शुल्क का भुगतान।
1 वर्ष के बाद — मजिस्ट्रेट का आदेश। जिला मजिस्ट्रेट, SDM, या कार्यकारी मजिस्ट्रेट का आदेश ज़रूरी। वकील के माध्यम से याचिका दाखिल करें — सहायक दस्तावेज़ों के साथ: अस्पताल रिकॉर्ड, आंगनवाड़ी रिकॉर्ड, स्कूल रिकॉर्ड, गवाह शपथ पत्र। मजिस्ट्रेट पंजीकरण का आदेश देने से पहले तथ्यों की जांच करते हैं।
व्यावहारिक सुझाव: ग्रामीण UP में कई माता-पिता जागरूकता की कमी से 21 दिन की समय सीमा चूक जाते हैं। अगर बच्चे का जन्म कभी पंजीकृत नहीं हुआ, तो कितना भी समय बीता हो, प्रक्रिया तुरंत शुरू करें। जितनी देरी, उतना कठिन और महंगा होता जाता है।
ज़रूरी दस्तावेज़
दस्तावेज़ इस बात पर निर्भर करते हैं कि जन्म कहां हुआ। सभी फाइलें 100KB से कम, JPEG या PDF format में होनी चाहिए। व्यक्तिगत checklist के लिए हमारा दस्तावेज़ और शुल्क चेकर टूल इस्तेमाल करें।
अस्पताल/संस्थागत जन्म के लिए:
अस्पताल जन्म रिपोर्ट
प्राथमिक दस्तावेज़। अस्पताल डिस्चार्ज के समय जारी करता है — जन्म तिथि, समय, लिंग, वज़न, माता का नाम, डॉक्टर विवरण शामिल। मूल सुरक्षित रखें — यह जन्म का सबसे मज़बूत प्रमाण है।
माता या पिता का आधार कार्ड
अभिभावक पहचान सत्यापन और e-KYC के लिए।
माता-पिता का विवाह प्रमाण पत्र
अनिवार्य नहीं लेकिन उपयोगी। माता-पिता के संबंध को स्थापित कर आवेदन को मज़बूत बनाता है।
आवेदक का पासपोर्ट साइज़ फोटो
JPEG, 50KB से कम।
घर पर जन्म (ग्रामीण) के लिए:
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का रिकॉर्ड
अगर जन्म स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को पता हो या उन्होंने देखभाल की हो, तो उनका रिकॉर्ड प्रमाण के रूप में काम आता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ICDS के तहत अपने क्षेत्र के जन्म रिकॉर्ड रखती हैं।
दाई (Midwife) का बयान
अगर पारंपरिक दाई ने delivery में मदद की, तो जन्म विवरण की पुष्टि करता उनका लिखित बयान एक दस्तावेज़ के रूप में काम आता है।
ग्राम प्रधान प्रमाण पत्र
गांव का मुखिया जन्म तिथि और माता-पिता के विवरण सहित गांव में जन्म होने की पुष्टि करता प्रमाण पत्र जारी कर सकता है।
माता-पिता के आधार कार्ड
पहचान सत्यापन के लिए।
विलंबित पंजीकरण (1 वर्ष बाद) के लिए अतिरिक्त:
- विलंब का कारण बताता स्व-घोषणा पत्र / शपथ पत्र
- सहायक प्रमाण — स्कूल रिकॉर्ड (जन्म तिथि दर्शाते हुए), टीकाकरण कार्ड, आंगनवाड़ी रिकॉर्ड
- दो गवाहों के शपथ पत्र
- पंजीयक को जन्म पंजीकृत करने का निर्देश देता मजिस्ट्रेट का आदेश
eSathi पर कैसे आवेदन करें — स्टेप बाय स्टेप
यह प्रक्रिया जन्म प्रमाण पत्र की प्रति के लिए आवेदन करने या eDistrict सिस्टम से प्रोसेस होने वाले पंजीकरण के लिए है:
esathi.up.gov.in पर अपनी लॉगिन ID और पासवर्ड से लॉगिन करें।
उपलब्ध सेवाओं में से "जन्म प्रमाण पत्र" (Birth Certificate) चुनें।
फॉर्म में बच्चे का विवरण भरें — नाम (अगर रखा है), जन्म तिथि, जन्म समय, लिंग, जन्म स्थान (अस्पताल का नाम व पता, या घर का पता)।
माता-पिता का विवरण भरें — पिता का नाम, माता का नाम, पता, व्यवसाय। ये आधार e-KYC से आंशिक रूप से auto-fill होते हैं।
बताएं कि जन्म अस्पताल में हुआ या नहीं (हां/नहीं)। हां हो तो अस्पताल का नाम दर्ज करें और अस्पताल जन्म रिपोर्ट अपलोड करें।
सभी ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें। हर फाइल 100KB से कम, JPEG या PDF।
PAYGOV से ₹10–15 का भुगतान करें (UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड)।
सबमिट करें और अपना Service Request Number (SRN) सुरक्षित रखें। आवेदन स्थिति पेज पर ट्रैक करें।
पहली बार जन्म पंजीकरण (21 दिन के भीतर) मुख्य रूप से अस्पताल (जो अपने आप रिपोर्ट करता है) या स्थानीय पंजीयक (ग्राम पंचायत/नगरपालिका) से होता है। eSathi रास्ता मुख्यतः प्रतियां लेने, digital system से late registrations, या पुराने रिकॉर्ड के लिए है।
वैकल्पिक रूप से, किसी भी CSC / जन सेवा केंद्र पर जाएं। CSC सरकारी शुल्क ₹30 है, साथ में सुविधा शुल्क अतिरिक्त।
पंजीकरण के बाद बच्चे का नाम जोड़ना
RBD Act का एक विशेष प्रावधान: 21 दिन के भीतर बच्चे का नाम तय किए बिना भी जन्म पंजीकरण हो सकता है। नाम पंजीकरण के 1 वर्ष के भीतर उसी पंजीयक को अलग आवेदन देकर जोड़ा जा सकता है।
अगर 1 वर्ष में नाम नहीं जुड़ा, या बाद में नाम सुधारना है, तो District Registration Officer को सहायक दस्तावेज़ों (स्कूल रिकॉर्ड, आधार, शपथ पत्र) के साथ आवेदन देना होगा। UP में ऑनलाइन नाम सुधार अभी उपलब्ध नहीं है — इसके लिए जिला पंजीकरण कार्यालय व्यक्तिगत रूप से जाना होगा।
आम Rejection कारण और बचाव
1अस्पताल रिकॉर्ड और फॉर्म में जन्म तिथि अलग
एक दिन का भी अंतर rejection का कारण बनता है — सिस्टम अस्पताल रिकॉर्ड से क्रॉस-चेक करता है। सटीक तारीख और समय अस्पताल डिस्चार्ज स्लिप से ही कॉपी करें, याद से न भरें।
2माता-पिता का नाम आधार से मेल नहीं खाता
e-KYC आधार से auto-fill करता है, लेकिन अलग spelling से manually override करने (middle name जोड़ना/हटाना भी) पर mismatch बनता है। आधार पर लिखे नाम जैसा ही इस्तेमाल करें — middle names, initials, spelling सहित।
3विलंबित पंजीकरण बिना ज़रूरी शपथ पत्र
1 वर्ष बाद पंजीकृत होने वाले जन्मों के लिए मजिस्ट्रेट का आदेश और सहायक शपथ पत्र चाहिए। इनके बिना सबमिट करने पर automatic rejection होता है। समय बीतने के अनुसार विलंबित पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करें।
4घर पर जन्म बिना कोई सहायक दस्तावेज़
कोई अस्पताल रिपोर्ट नहीं, कोई आंगनवाड़ी रिकॉर्ड नहीं, कोई दाई का बयान नहीं — केवल मौखिक दावा काम नहीं आता। ग्राम प्रधान से जन्म की पुष्टि करता प्रमाण पत्र लें। संभव हो तो रिकॉर्ड रखने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को ढूंढें। बहुत पुराने अपंजीकृत जन्मों के लिए जन्म तिथि दर्शाते स्कूल रिकॉर्ड सहायक प्रमाण के रूप में काम आ सकते हैं।
5अस्पताल रिपोर्ट अस्पष्ट या अपठनीय
अस्पताल दस्तावेज़ को काले-सफ़ेद में 200 DPI पर scan करें। फ़ोन कैमरे से तिरछा फोटो न लें। compression के बाद पठनीयता जांचें और फाइल 100KB से कम रखें।
शुल्क, वैधता और डाउनलोड
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| eSathi शुल्क | ₹10–15 |
| CSC शुल्क | ₹30 + सुविधा शुल्क |
| पंजीकरण के समय पहली प्रति | मुफ्त |
| वैधता | स्थायी / आजीवन |
| प्रोसेसिंग समय | 7–15 कार्य दिवस |
| डाउनलोड | eSathi डैशबोर्ड, CRS, e-Nagarsewa, या DigiLocker |
| Format | Digitally signed PDF + QR code |
| कानूनी वैधता | IT Act, 2000 के तहत सभी घरेलू उद्देश्यों के लिए वैध |
2015 के बाद के प्रमाण पत्र DigiLocker में भी उपलब्ध हैं — "Issued Documents" → "Birth Certificate" में देखें। शैक्षणिक संस्थान और पासपोर्ट कार्यालय DigiLocker-linked प्रमाण पत्र सीधे स्वीकार करते हैं।
स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड निर्देशों के लिए हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड गाइड देखें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
UP जन्म प्रमाण पत्र के लिए कौन सा पोर्टल?
हाल का अस्पताल जन्म (2024+) → CRS (crsorgi.gov.in)। शहरी (नगर निगम) → e-nagarsewa.up.gov.in। पुराने रिकॉर्ड या अन्य पोर्टल पर न मिले → eSathi (esathi.up.gov.in)। तीनों कानूनी रूप से वैध।
स्कूल एडमिशन में जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है?
हां। RTE Act, 2009 के तहत। इसके बिना एडमिशन नामंज़ूर हो सकता है।
बच्चे का जन्म गांव में घर पर हुआ — अस्पताल रिपोर्ट की जगह क्या?
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का रिकॉर्ड, दाई का बयान, या ग्राम प्रधान प्रमाण पत्र। इनमें से कोई एक घरेलू जन्म का प्राथमिक प्रमाण।
2 साल पहले जन्म हुआ, पंजीकरण नहीं — अभी हो सकता है?
हां, लेकिन 1 वर्ष से ज़्यादा होने पर मजिस्ट्रेट आदेश ज़रूरी। वकील से याचिका दायर करें। RBD Act किसी भी समय विलंबित पंजीकरण की अनुमति देता है।
बच्चे का नाम तय किए बिना पंजीकरण हो सकता है?
हां। 21 दिन में बिना नाम पंजीकरण हो सकता है। नाम 1 वर्ष के भीतर अलग आवेदन से जोड़ें।
डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पासपोर्ट के लिए वैध है?
हां। QR code वाला digitally signed PDF Passport Seva Kendra में स्वीकार। IT Act, 2000 के तहत मान्य।
जन्म प्रमाण पत्र पर गलत नाम/तारीख — कैसे सुधारें?
UP में ऑनलाइन सुधार अभी उपलब्ध नहीं। District Registration Office जाएं — शपथ पत्र, सहायक दस्तावेज़, और सुधार आवेदन के साथ।
बच्चा UP में पैदा हुआ लेकिन हम दूसरे राज्य में रहते हैं — UP में पंजीकरण होगा?
जन्म पंजीकरण जहां जन्म हुआ वहां होता है, जहां रहते हैं वहां नहीं। UP अस्पताल में जन्म → उस अस्पताल का स्थानीय पंजीयक। UP में घर पर → उस घर का स्थानीय ग्राम पंचायत/नगरपालिका।
जन्म प्रमाण पत्र कितने में बनता है?
पंजीकरण के समय पहली प्रति मुफ्त। eSathi से अतिरिक्त प्रतियां ₹10–15। CSC से ₹30 + सुविधा शुल्क।
त्वरित संदर्भ तालिका
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| प्रमाण पत्र (हिंदी) | जन्म प्रमाण पत्र (Janam Praman Patra) |
| जारीकर्ता | जन्म-मृत्यु पंजीयक (नगरपालिका/पंचायत) |
| पोर्टल | crsorgi.gov.in · e-nagarsewa.up.gov.in · esathi.up.gov.in |
| eSathi शुल्क | ₹10–15 |
| CSC शुल्क | ₹30 + सुविधा शुल्क |
| पंजीकरण पर पहली प्रति | मुफ्त |
| प्रोसेसिंग | 7–15 कार्य दिवस |
| वैधता | स्थायी / आजीवन |
| पंजीकरण समय सीमा | 21 दिन (मुफ्त), 22–30 (विलंब शुल्क), 31 दिन–1 वर्ष (अनुमति), >1 वर्ष (मजिस्ट्रेट आदेश) |
| नाम जोड़ने की समय सीमा | पंजीकरण के 1 वर्ष के भीतर |
| शासन कानून | जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 |
| फाइल आकार सीमा | 100KB, JPEG या PDF |
| UP Civil Registration हेल्पलाइन | 1800-180-5145 |
| eDistrict हेल्पलाइन | 0522-2304706 |